खुलेंगे ठेके

चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पंचकूला-मोहाली की तरह अब चंडीगढ़ में भी ठेके रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। प्रशासन ने गो सेस को घटा दिया है लेकिन ईवी सेस और क्लीन एयर सेस लगाने की घोषणा की है, जिससे शराब के दामों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। ये सभी फैसले एक अप्रैल से लागू हो सकते हैं। प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित के साथ चर्चा के बाद आबकारी नीति को तैयार किया गया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं व खुदरा विक्रेताओं और सरकार की आकांक्षाओं को संतुलित करना है। कहा गया है कि पंचकूला और मोहाली में एकरूपता लाने के लिए खुदरा बिक्री के लिए शराब की दुकानों को मोहाली और पंचकूला के बराबर यानी सुबह 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक खोला जा सकेगा। बार के संचालन के लिए इजाजत के साथ तीन बजे तक की अनुमति होगी। इस पॉलिसी वर्ष से बॉटलिंग प्लांटों को लीज पर देने की अनुमति नहीं होगी। बॉटलिंग प्लांट्स से डिस्पैच के लिए बॉटलिंग प्लांट्स के संचालन के घंटे बढ़ाकर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए नए बार लाइसेंसधारियों (एल-3/एल-4/एल-5) को 30 सितंबर के बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने की स्थिति में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का केवल 50 फीसदी ही भुगतान करना होगा।