चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को पंजाब के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफैसरों के 320 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। इस सम्बन्धी फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 में उनके दफ़्तर में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। विवरण देते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि यह कॉलेज 2021-22 में शुरू किये गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटैडैंटों के 64 पद कायम करने की भी मंज़ूरी दे दी। इस फैसले से इन नये खुले कॉलेजों में जरूरी प्रोफैसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती यकीनी बनेगी, जिससे नये कॉलेजों की कार्यप्रणाली सुचारू तरीके के साथ चलनी यकीनी बनेगी, जिसका विद्यार्थियों को लाभ होगा।
पंजाब सिविल डैंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफैसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा में छूट को मंज़ूरी अमृतसर और पटियाला के सरकारी डैंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फेकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुये कैबिनेट ने पंजाब डैंटल एजुकेशन सर्विस (ग्रुप ए) रूल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मैडीकल शिक्षा सर्विस (ग्रुप ए) में से संशोधन की तजऱ् पर तरक्की के द्वारा पंजाब सिविल डैंटल सर्विसेज़ से सहायक प्रोफैसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा 37$ 8=45 हो जायेगी, जिससे सहायक प्रोफ़ैसर से एसोसिएट प्रोफ़ैसर और प्रोफ़ैसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने यकीनी बनेंगे।
आयु सीमा 45 साल तय होने से इस फैसले से जहां डैंटल विद्यार्थियों के लिए मानक शिक्षा यकीनी बनेगी, वहीं लोगों को बेहतर सेहत सहूलतें मुहैया होंगी। सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के लिए ब्रिटिश कौंसिल के साथ समझौता सहीबद्ध करने की इजाजत पंजाब कैबिनेट ने अकादमिक सैशन 2023-24 से काम के लिए अंग्रेजी में संचार की योग्यता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व अधीन सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के लिए ब्रिटिश कौंसिल के साथ समझौता सहीबद्ध करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अंतर्गत मूलभूत पड़ाव में पांच हज़ार विद्यार्थी कवर होंगे।
इस आनलाइन प्रशिक्षण कोर्स के साथ विद्यार्थियों का पेशेवर हालात में अंग्रेज़ी भाषा में संचार करने का भरोसा बढ़ेगा। इससे न सिर्फ़ विद्यार्थियों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा, बल्कि विद्यार्थी प्राईवेट और सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ हासिल करने के अधिक योग्य हो सकेंगे और उनमें उद्यमियों के तौर पर संचार करने की योग्यता भी बढ़ेगी। पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार देने को हरी झंडी कैबिनेट ने पंजाब एफलीएटिड कॉलजिज़ (सिक्योरटिज़ ऑफ सर्विस आफ एंपलाइज़), एक्ट 1974 में संशोधन करने की भी मंज़ूरी दे दी।
इससे पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फैसले लागू करवाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का कोरम प्रभाषित होगा और ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों के प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए बैंचों के गठन करने की इजाज़त होगी। ज्यूडिशियल अफसरों के वेतन में संशोधन सम्बन्धी नोटिफिकेशन को कार्यबाद मंजूरी