डॉ. तरूण प्रसाद 2023 06 13T101837.746

चंडीगढ़ दिनभर

पंचकूला। जिला नगर योजनाकार (ई) पंचकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र बरवाला में अवैध रूप से निर्माणाधीन 5 डीपीसी को गिराने का अभियान चलाया गया। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला जयदीप (ड्यूटी मैजिस्ट्रेट) मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार की टीम में कपिल क्षेत्रान्वेषक तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोडफ़ोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला जयदीप ने बताया कि इन अवैध निर्माणाधीन पर कार्यवाही करने से पहले इन्हें स्वयं हटाने के नोटिस भी दिए गए थे।

उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है। विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई कॉलोनियों में मकान या दुकान ना लेंवें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के रूल/रेगुलेशन में ढील देते हुए एप्लिकेशन देने की तिथि 14 जुलाई कर दी है व डेवैल्मैंट चार्जिज भी खाली प्लॉट के लिए कृषि भूमि के 10: कलैक्टर रेट से 8: कर दिए गए है तथा निर्मित के 5: कर दिए गए है और कॉलोनी का न्यूनतम क्षेत्र 2 एकड़ कर दिया गया है। यह अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का सुनहरा मौका है। इस पॉलिसी के तहत कॉलोनाईजर/प्रॉपर्टी डीलर या आर.डब्ल्यु.ए. संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी फाईल जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

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