
प्रतिबंधित इंजेक्शन पर जिला अदालत ने सुनाया फैसला
चंडीगढ़ दिनभर
प्रतिबंधित इंजेक्शन पर जिला अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत की ओर से आरोपी को 14 साल की कैद समेत एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आरोपी मोहाली स्थित गांव कुंभड़ा का रहने वाला दलीप उर्फ सैम है। एक जुलाई 2019 के दर्ज मामले में चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने आरोपी दलीप को सैक्टर-42 स्थित कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पुलिस को 50 नशीले प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए थे। क्राइम ब्रांच की टीम सेक्टर-42 स्थित कॉलेज के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक आ रहा था।
पुलिस को देखकर वह घबराकर भागने लगा। क्राइम ब्रांच ने शक के आधार पर उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। आरोपी के हाथ में सफेद रंग का एक बैग था। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 50 इंजैक्शन बरामद हुए। जांच के बाद उसके खिलाफ सैक्टर-36 पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट-22 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। चंडीगढ़ में यदि नशा लेने या फिर बेचने की बात की जाए तो ऐसे मामलों में चंडीगढ़ पुलिस काफी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है जो नशा लेने के आदी है। हाल ही में डड्डूमाजरा कॉलोनी निवासी महिला जिसके खिलाफ नशा बेचने के कई केस दर्ज हैं उसकी प्रॉपर्टी की जांच शुरू की जा चुकी है। पता लगाया जा रहा है कि उसने नशा बेचकर कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। इसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगा। पुलिस द्वारा जो युवक नशा लेने के आदी हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भी एडमिट करवाया जा रहा है।
सबूतों के अभाव पर युवक बरी
चंडीगढ़। नाबालिग के साथ रेप के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी किया है। हालांकि पीडि़त परिवार कोर्ट में उसके नाबालिग होने का प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका। युवक की पहचान गांव दड़वा निवासी सुमित(22) के रूप में हुई है। वकील इंद्रजीत बस्सी ने बताया कि पीडि़त के पिता ने कोर्ट में युवक को पहचानने से भी इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता पीडि़त के नाबालिग होने से सम्बंधित कोई दस्तावेज़ या प्रमाण पत्न नहीं दिखा सका, उसने कोर्ट के समक्ष यह भी माना कि उसने स्कूल सार्टि़फिकेट में पीडि़त की जन्म तिथी 2 साल कम लिखवाई हुई थी। युवक को बरी किया गया है। 17 फऱवरी 2021 के दर्ज मामले के अनुसार शिकायतकर्ता पीडि़त के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था। उसके पाँच बच्चे हैं।