
जनता से संबंधित 12 नए मसलों पर भी अथॉरिटी करेगी सुनवाई
चंडीगढ़ दिनभर
बुढ़ापा पेंशन हो या विधवा पेंशन, इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन करने की बात हो या विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता व सब्सिडी से जुड़ी समस्या, अब सभी का समाधान एक ही छत के नीचे होगा, वो भी नि:शुल्क। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यूटी में अब 12 और योजनाओं को जोड़ दिया गया है। इसमें महिलाओं को पोषण के लिए वित्तीय सहायता, विधवाओं और निराश्रितों के बच्चों को वित्तीय सहायता, विकलांग पेंशन, अनुसूचित जाति से संबंधित विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता, इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन, विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल पर सब्सिडी , विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण / उपकरण खरीदने के लिए सहायता, अपनी बेटी अपना धन और हमारी बेटी स्कीम के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओ की सुनवाई नि:शुल्क होगी। आपको सिर्फ एक सादे कागज़ पर इन स्कीमों को पाने में आने वाली समस्यों के बारे में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यूटी को जानकारी देनी होगी। उसके बाद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी संबंधित विभाग से संपर्क कर आपकी समस्या का समाधान करवाएगी। स्टेट लीगल सर्विस ऑटोरिटी यू.टी. समाज के कमजोर वर्गो एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क विधिक सेवा/सलाह उपलब्ध करती है ।
भरत अग्रवाल