सजा

सीबीआई ने 2013 में आरोपी राकेश जैन को गिरफ्तार किया था

चंडीगढ़ दिनभर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व इन्कम टैक्स ऑफिसर राकेश जैन को छह साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे बुधवार को दोषी करार दे दिया था। शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, साथ ही उसके पास से बरामद हुई सोने की ईंटे और कैश सरकारी खजाने को दिए जाने के निर्देश दिए। सीबीआई ने 2013 में जैन को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ सेक्टर-22 के एक रियल इस्टेट एजेंट ने शिकायत दी थी। रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी। इस केस में उसकी पत्नी सुनीत जैन व मां-बाप भी आरोपी थे। केस के दौरान मां-बाप का निधन हो गया जबकि पत्नी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जांच के दौरान सीबीआई को जैन से 1-1 किलो की सोने की 3 ईंटे मिली थीं। उसके घर से लाखों रुपए कैश, 60 लाख की इन्वेस्टमेंट के पेपर्स भी बरामद हुए थे। सीबीआई ने अनुमान लगाया कि जैन ने आय के अलावा एक करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाई थी। इसलिए उसके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था।

रिश्वत मामले में 4 साल की सजा पा चुका है जैन

सीबीआई ने शुरू में जैन के खिलाफ रिश्वत का केस दर्ज किया था जिसमें उसे फरवरी 2020 में 4 साल की सजा हो गई थी। उसके खिलाफ रियल इस्टेट एजेंट अशोक अरोड़ा ने शिकायत दी थी कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था। इसके बाद जैन ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और नोटिस को सेटल करने के लिए साढ़े 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। दोनों के बीच ढाई लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। जैन ने अरोड़ा को 50 हजार रुपए देने के लिए बुलाया। दूसरी तरफ अरोड़ा ने इस बारे में सीबीआई को शिकायत दे दी। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर जैन को सेक्टर-22 में उसके घर से अरेस्ट किया था।

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