
चंडीगढ़, हरियाणा: हरियाणा के पुलिस प्रमुख, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, से हाईकोर्ट ने एफिडेविट की कॉपी देने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय हाईकोर्ट द्वारा FIR में धर्म के शामिल होने पर सख्त कदम उठाने के बाद आया है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा FIR में आरोपी के धर्म को शामिल करने पर गंभीर नोटिस दिया।
हाईकोर्ट ने हरियाणा के DGP को भी नोटिस जारी कर आदेश दिए कि आगे से इस प्रकार की प्रथा को रोकने के उपायों का सुझाव देने की आवश्यकता है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर से हाईकोर्ट ने मांग की है कि वह एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि वे इस संबंध में सुधार के लिए कैसे कदम उठाएंगे।
हाईकोर्ट ने इस तरह की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है और इसे पहले पंजाब के संबंधित मामलों में भी दिया था। पंजाब हाईकोर्ट ने एक मामले में पुलिस कार्रवाई में जाति को शामिल करने के खिलाफ नोटिस लिया था।
पंजाब के इसी तरह के मामले में पुलिस ने एफिडेविट दिया था, जिसमें कहा था कि पुलिस मामले में किसी व्यक्ति के धर्म को शामिल नहीं करेगी। इसके बाद पंजाब के DGP ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने इसे रोकने के लिए कदमों के बारे में बताया था।
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेएस सिंह पुरी द्वारा की गई, और यह मामला अंबाला के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका के संदर्भ में था।