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चंडीगढ़ दिनभर: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ़ मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब सरकार ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को एनडीपीएस मामले में जमानत देने की मांग की थी। इससे सुखपाल खैरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है की सुखपाल खैरा पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पीठ ने वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि ‘खैरा पर लगे आरोप गंभीर हैं और मामले की परिस्थिति को देखते हुए वह हाईकोर्ट के आदेश में कोई दखल नहीं देंगे।’

गौरतलब है सुखपाल खैरा को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में कुल नौ लोग दोषी ठहराए गए हैं, जिनमें सुखपाल खैरा का करीबी गुरुदेव सिंह भी शामिल है। यह ड्रग्स से जुड़ा मामला है। पंजाब पुलिस ने मार्च 2015 में इस मामले में जलालाबाद सदर थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में फाजिल्का की कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया था। कुछ अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान सुखपाल खैरा का नाम सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों के पास से दो किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्किट, भारत में निर्मित पिस्टल, .315 बोर की पिस्टल और पाकिस्तान के दो सिम कार्ड जब्त किए थे।
कुछ दिन पहले 15 जनवरी को कपूरथला की अदालत ने खैरा को जमानत दे दी थी। सुखपाल खैरा ने साल 2015 में कांग्रेस छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। खैरा आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। साल 2019 में खैरा ने आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया और पंजाब एकता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई। हालांकि जून 2021 में खैरा फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

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