
दयालु योजना के तहत 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई : मुख्यमंत्री
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दयालु योजना, ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल और उच्च शिक्षा मंत्री मूल चंद शर्मा उपस्थित रहे। आयु श्रेणियों में किया बदलाव, अब 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग को 2 लाख रुपये की बजाय मिलेगी 3 लाख रुपये की राशि बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके। वर्तमान में दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है।
5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से अधिक व 60 वर्ष तक 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।