
चंडीगढ़ दिनभर :
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, आज यानी सोमवार को उनकी जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में सुनवाई के दौरान जमानत से इनकार कर दिया है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले काफी समय से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है की आठ महीने पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उस मामले में सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है इसके साथ ही सिंघवी ने कहा कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है. वहीं ED का आरोप है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई थी. जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी. पीठ ने कहा कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले तीन महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत की याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं.