चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब माँगा की अब तक और कितने लोगों को पैरोल दी गयी है? साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब अदालत से बिना पूछे राम रहीम को पैरोल नहीं मिलेगी.
गौरतलब है पिछले दो साल में गुरुमीत राम रहीम को 6 महीने से ज्यादा की पैरोल मिल चुकी है. इस लगातार मिलती पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील की थी जिस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा की अब बिना कोर्ट की इजाजत के राम रहीम को पैरोल ना दी जाए.
जानिये कब-कब गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई.
वर्तमान में राम रहीम को 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली है
इससे पहले 21 नवंबर 2023 को भी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी
इससे पहले राम रहीम को 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल दी गई.
अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली.
जनवरी 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली.
कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी 2023 के प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बावजूद 20 जुलाई 2023, 21 नवंबर 2023 और 19 जनवरी 2024 को फिर राम रहीम को पैरोल दे दी गई.
अदालत ने आदेश में कहा राम रहीम 10 मार्च 2024 को आत्मसमर्पण कर सकता है.
इसके बाद अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना पैरोल नहीं दे सकते
राम रहीम को अपनी दो सेविकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल हुई थी. 2021 में राम रहीम को डेरा के एक प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 4 अन्य के साथ दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 2019 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में 16 साल की जेल हुई थी.
कोर्ट आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार हिरासत प्रमाण पत्र भी दाखिल करेगी, जिसमें राम रहीम के निर्धारित तिथि पर आत्मसमर्पण करने की बात दर्ज हो. अदालत ने कहा,’हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार एक हलफनामा प्रस्तुत करे कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और 3 मामलों में सजा पाने वाले कितने अपराधियों को यह लाभ दिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.’