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LPG के दाम में बढ़ोतरी, GST के नियम बदले गए,

चंडीगढ़ दिनभर :
नवंबर महीने में देश में कई बड़े बदलाव आ रहे हैं. पहली नवंबर को ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने से ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है, इसके अलावा जीएसटी के नियम भी 1 नवंबर से बदल रहे है, इन बदलाव का सीधा असर ग्राहक की जेब पर पड़ने वाला है.

1 नवंबर से LPG यूजर्स को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 103 रुपये तक महंगा हो रहा है. घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलो सिलेंडर के दाम कोई बदलाव नहीं आया है.

ज्ञात हो, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों में परिवर्तन करती हैं. दिवाली सीजन में 30 अगस्त को 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने भारी कटौती करते हुए जनता को राहत दी थी, लेकिन कमर्शियल उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली. 1 नवंबर 2023 से कीमतें बढ़ने से ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये तक की बढ़ोतरी की गयी है. IOCL के मुताबिक, आज से 19 किलोग्राम वाला वाला कमर्शियल सिलिंडर राजधानी दिल्ली में 1,833 रुपये का मिलेगा, पहले इसकी कीमत 1731 रुपये थी. मुंबई में इसकी कीमत बढ़कर 1785.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1684 रुपये थी. कोलकाता में 1839.50 रुपये की जगह अब 1943.00 रुपये का मिलेगा, तो चेन्नई में इसकी कीमत 1999.50 रुपये हो गई है, जो अब तक 1898 रुपये थी.

दूसरा बड़ा बदलाव हवाई यात्रियों के लिए है. लगातार बढ़ रहे एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला आखिरकार रुक गया है. काफी बढ़ोतरी के बाद 1 नवंबर को आखिरकार OMCs ने ATF के दाम में 1074 रुपये प्रति किलोलीटर घटा दिए हैं. यह कीमतें आज से लागू हो गई हैं.

तीसरा बड़ा बदलाव जीएसटी (GST) में हुआ है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान (GST Challan) अपलोड करने का आदेश था, ये नियम भी कारोबारियों पर आज से लागू हो गया है.

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने बीते अक्टूबर महीने में इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रैंजैक्शंस पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी, ये बदलाव 1 नवंबर 2023 से लागू हो गया है. इसका असर शेयर बाजार निवेशकों पर पड़ेगा और पहली तारीख से लेन-देन पर उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा.

Delhi-NCR में एक नवंबर से BS-3 और BS-4 डीजल बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है, पीटीआई के अनुसार अब दिल्ली से लगते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली ऐसी डीजल बसें राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी. केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं भारत स्टेज (BS-6) बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिल सकेगी.

इन बदलावों के साथ ही देश में और भी कई नियम बदले हैं, जिनमें एक बीमाधारकों से जुड़ा हुआ है. पहली तारीख से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी (KYC) अनिवार्य कर दिया है.

नवंबर महीने में अत्यधिक छुट्टियों के चलते 15 दिन Bank Holiday घोषित किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, नवंबर महीने में दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज और गुरुनानक जयंती समेत कई त्योहार हैं. बैंक हॉलिडे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं और इन दिनों पर आप अपने काम Online Banking के जरिए निपटा सकते हैं

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