
चंडीगढ़ दिनभर
करनाल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सुश्री जसबीर कौर ने बताया कि मंगलवार को नारी निकेतन में रहने वाले महिला /कैदियों को दी जा रही सुविधाओं की जांच के लिए उन्होंने नारी निकेतन करनाल का दौरा किया। उन्होंने महिलाओं के साथ भी बातचीत की और उन्हें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। अधीक्षक को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि महिलाओं को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बनाए गए नियम और कानून निर्धारित उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया जा सके।
विशेष रूप से महिलाओं को विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं और ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया आदि के बारे में अवगत कराया गया। महिला न्याय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अस्तित्व और महिलाओं के कल्याण के तहत गठित समितियों के अस्तित्व के बारे में भी अवगत कराया गया उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया। अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि नारी निकेतन और निरीक्षण गृह के आसपास साफ-सफाई रखें। मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं सुश्री जसबीर कौर ने वहां पर रह रही महिलाओं से बातचीत कर उनको होने वाली किसी असुविधा के बारे में पूछा जिस पर किसने कहा कि हमें यहां पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही हैं।