-गैर-हरियाणवी छात्रों को भी मिलेगा अतिरिक्त 5 अंक का फायदा
चंडीगढ़ दिनभर चंडीगढ़
दूसरे राज्य से आने वाले और हरियाणा में रहने वाले सभी छात्र-छात्राओं को हरियाणा सरकार की तरफ से 5 अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा यानी बात सारी यह है कि अब जो उम्मीदवार किसी दूसरे राज्य का है और हरियाणा राज्य में आकर रह रहा है। तो उसको भी हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा का स्थाई निवासी होने के कारण 5 अंक दिया जाएगा। अभी तक यह सुविधा केवल हरियाणा के लोगों को दी जा रही थी। जो लोग हरियाणा में रहते थे उनको ही 5 अंक दिए जाते थे। परंतु अब हाईकोर्ट से फैसला आया है कि अब जो हरियाणा में रह रहे हैं। और वह दूसरे राज्य के हैं उनको भी हरियाणा सरकार की तरफ से 5 अंक दिए जाएंगे। दरअसल जिन परिवारों के पास एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके सिर पर माता-पिता नहीं हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पांच अतिरिक्त अंक दिए गए। अब अन्य राज्यों के युवा भी इन अंकों का लाभ उठा सकेंगे। अभी तक हरियाणा सरकार ने बाहरी राज्यों के युवाओं को इस लाभ से दूर रखा था। सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए सामाजिक-आर्थिक आधार पर अधिकतम पांच अंक का लाभ देने का प्रावधान किया है। हाल ही में प्रदेश में तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित की गई थी, जिसमें करीब साढ़े सात लाख युवाओं ने भाग लिया था। इनमें से साढ़े तीन लाख पांच हुए हैं। जिनमें से पांच हजार युवा बाहरी राज्यों के हैं। इन युवाओं को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर पांच अतिरिक्त अंकों की सुविधा का लाभ मिलेगा। यह सुविधा पहले की नौकरियों के लिए मान्य नहीं होगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी राज्य का नागरिक क्यों न हो। इसलिए कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले 10 अंक तक का लाभ देने की व्यवस्था थी।
सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार विवाहिता लड़की के घर में सरकारी नौकरी होने पर भी उसे अतिरिक्त अंकों से वंचित रहना पड़ता था। जबकि विवाह के बाद लड़की उस परिवार में न रहकर अपने ससुराल चली जाती थी। भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि मार्च में प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा में भी हाईकोर्ट का नियम लागू होगा। नए नियमों के तहत, एक उम्मीदवार केवल एक श्रेणी में अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकता है।