हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि जूनियर महिला कोच के साथ यौन छेड़छाड़ के मामले में उनके खिलाफ आरोप लगे हैं। संदीप सिंह ने चंडीगढ़ जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और अब जमानत की सुनवाई 13 सितंबर को होगी। आपको बता दें चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न के आरोपों के तहत IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया है।
आरोपी संदीप सिंह के खिलाफ आरोपी पक्ष के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, और इस मामले में धारा 354 बी के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 7 साल की सजा की संभावना है। यह मामला हाईप्रोफाइल है, और पीड़िता ने बताया कि मंत्री ने उसे जबरदस्ती बाथरूम में लेकर जाने की कोशिश की और उसे यौन छेड़छाड़ का शिकार बनाने का प्रयास किया।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी, जिसमें आरोपी संदीप सिंह को पेश होना होगा।