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भीलवाड़ा कोर्ट की पोस्को कोर्ट 2 के जज अनिल गुप्ता ने दोनों अपराधी  सगे भाई कालू और कान्हा कालबेलिया को फांसी की सजा सुनाई

Bhilwara Bhatti Gangrape Case – राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी भट्टी कांड के दरिंदों को आज उनके गुनाहों की सजा मिल गई है. जिले की पोस्को अदालत- 2 के जज अनिल गुप्ता ने इन दोनों अपराधी सगे भाई कालू और कान्हा कालबेलिया को फांसी की सजा सुनाई.  बता दें कि, कोर्ट ने इस मामले को जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में माना है. इस मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 30 दिन के अंदर 473 पेजों की चार्जशीट को दाखिल किया था. 10 महीनों के लंबे इतजार के बाद कोर्ट ने इस मामले पर सोमवार यानी आज फैसला सुनाया है. इससे पहले शनिवार को मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों अपराधियों पर अपराध सिद्ध करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था. वहीं मामले में अन्य नौ लोगों जिन्होंने आरोपियों की मदद  करने पर कोर्ट ने बरी कर दिया था.

क्या था पूरा मामला ?

मामला 2 अगस्त को भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके का था, जिसमें एक नाबालिग के साथ कालबेलिया जाति के दो लड़के कालू और कान्हा ने उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था. तथा बच्ची को अछेत करने के लिए उसके सर पर लाठी मारकर उसे बेहोश करने के बाद जिंदा  कोयले की भट्टी में झोंक दिया था. मां बाप के  जरिए बच्ची को ढूंढने पर बारिश में भट्टी से धुआ उठनती हुआ दिखाई दिया था. जिसपर  अनहोनी होने का आभास हुआ,पास जाकर भट्टी में देखा तो सबी के होश उड़ गए. भट्टी के पास लड़की  के कपड़े , चप्पल और कड़े पाए गए. साथ ही भट्टी में झांकर देखा तो उसमें से कुछ हड्डियां भी मिली थी.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फैसले को बताया स्वागत योग्य

वहीं पोस्को अदालत 2 से फैसला आने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसले को स्वागतयोग्य बताया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया था.  10 महीने पहले उनकी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई  कर जल्द गिरफ्तारी करवाई थी. उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया था तकरीब एक महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी. जिसके बाद आज करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है.

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