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चंडीगढ़ दिनभर: पंजाब ट्रक ऑप्रेटर यूनियन की मीटिंग में कोर कमेटी ने हिट एंड रन के नए क़ानून के विरोध में बड़ा फैसला लिया है जिसकी जानकारी यूनियन प्रधान हैप्पी संधू ने दी है कि “14 फरवरी को जम्मू-दिल्ली हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास सड़क की दोनों साइडें बंद कर दी जाएंगी।” यूनियन ने पंजाब के किसान संगठनों तथा अन्य लोगों से भी इस संघर्ष में भाग लेने का अनुरोध किया है ताकि ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को रद्द करवाया जा सके।
बैठक में बलबीर सिंह बिट्टू, जगजीत सिंह कंबोज, रजनीश शर्मा, जसवंत सिंह नूरमहल, जसवंत सिंह, गुरबचन सिंह, मंजीत सिंह सत्ता, हरदीप सिंह गोराया, टोची सरपंच, अमर सिंह सरपंच इत्यादि मौजूद थे।
‘हिट एंड रन’ जब गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। इस मामलों में घायल शख्स को समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। IPC के पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में दो साल की सजा थी और जमानत भी मिल जाती थी। नए क़ानून में अगर चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।