
चंडीगढ़ दिनभर
नई दिल्ली। 19 नवंबर 2021 को 60 साल के चंद्रा शेट्टी अपनी पत्नी सुमती शेट्टी और बेटी दीक्षिता शेट्टी के साथ इंडिगो की फ्लाइट पकडऩे के लिए बेंगलुरु के केंपागौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें बेचैनी होने लगी थी। पत्नी ने फौरन इंडिगो के कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन वक्त पर मदद नहीं मिलने की वजह से चंद्रा शेट्टी की मौत हो गई। अब मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने बेंगलुरु एयरपोर्ट और इंडिगो को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु और इंडिगो एयरलाइन पीडि़त परिवार को 12 लाख देंगे।
परिवार ने आरोप लगाया कि एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ से वक्त पर मदद नहीं मिलने की वजह से उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल सका, जिसकी वजह से चंद्रा शेट्टी की मौत हो गई। उन्होंने इंडिगो और एयरपोर्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाया और मामला कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने एयरलाइन और एयरपोर्ट को फटकार लगाते हुए परिवार को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षित वातावरण देना उनकी जिम्मेदारी है।