
देश को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
चंडीगढ़ दिनभर
नई दिल्ली। देश को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मर्डर केस में हत्या और सबूत मिटाने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आप पर जो आरोप लगाए गए और जो तय हुए हैं वो पढ़कर सुनाया जा रहा है। उसके बाद अदालत की तरफ से आरोपों को पढ़ा गया। इसमें कहा गया कि 18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की। यह आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है।
दूसरे आरोपों को पढ़कर सुनाते हुए अदालत ने कहा, 18 मई के बाद 18 अक्टूबर तक आपने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए और फिर अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिए। सबूत मिटाने के का यह आरोप भी तय किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं? इस पर आफताब के वकील ने कहा कि वह ट्रायल का दावा करते हैं।