डॉ. तरूण प्रसाद 2023 05 20T130534.914

चंडीगढ़ दिनभर

नई दिल्ली. क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से इसपर 20त्न टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी ञ्जष्टस् लगेगा। केंद्र सरकार ने 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) तहत आ गया है। सरकार ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऐसा किया गया है। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो सकता है। 30 जून तक टीसीएस रेट पांच फीसदी रहेगा। सरकार की और से जारी नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि यह बदलाव भारत से विदेशी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए पेमेंट पर लागू नहीं होंगे। सर्विस जैसे न्यूज पेपर, या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सब्सक्रिप्शन। टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइलिंग में इसे क्लेम कर सकते हैं।

पॉलिटिकल डोनेशन पर कभी टीसीएस नहीं लगेगा
इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पर केंद्र के नए संशोधित नियम की भारतपे के एक्स-चीफ और थर्ड यूनिकॉर्न के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने आलोचना की है। उन्होंने कहा- फॉरेन क्रेडिट कार्ड स्पेंड पे 20 फीसदी टीसीएस और एलआरएस लिमिट में लाना बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। हां पॉलिटिकल डोनेशन पर कभी भी टीसीएस नहीं लगने वाला ये तय है! वहां आपको उलटा इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी।

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