डॉ. तरूण प्रसाद 2023 04 12T150818.184

चंडीगढ़ दिनभर

उदयपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले पर विभिन्न हिन्दू संगठन तथा पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। पंडि़त धीरेंद्र के खिलाफ उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस तथा राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने भडकाऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सोमवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर सुनवाई हुई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

अगली सुनवाई तक केवल जांच किए जाने की अनुमति दी है। रामनवमी पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में 23 मार्च को धार्मिक सभा में पंडि़त धीरेंद्र शास्त्री ने राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ किले में भगवा झंडा लगवाने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते तो वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं, जो कुम्भलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लगवाकर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गढ़े। क्या ये बात सही है, अगर सही तो क्यों चुप बैठे हो।

इसके बाद उदयपुर के पांच युवक कुंभलगढ़ पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पंडित शास्त्री के बयान को धार्मिक हिंसा भड़काने वाला बयान माना और उदयपुर के हाथीपोल और राजसमंद के केलवाड़ा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर विभिन्न हिन्दू संगठनों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शास्त्री ने केवल महाराणा प्रताप की जन्म भूमि पर भगवा झंडा लगाने की बात कही थी। भगवा झंडा महाराणा प्रताप के प्रतीक के रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमों को संगठनों ने गलत बताया।

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