गुरुद्वारा सांझा साहिब का गिराया जाना तय, 25 साल की कानूनी लड़ाई में हाईकोर्ट ने दिया फैसला
हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए राउंड अबाउट निर्माण का रास्ता साफ किया
चंडीगढ़ के सेक्टर 50-51 और 62-63 के चौराहे पर राउंड अबाउट के निर्माण के लिए गुरुद्वारा सांझा साहिब को गिराया जाएगा।
चंडीगढ़ के सेक्टर 50-51 और 62-63 के चौराहे पर राउंड अबाउट के निर्माण के लिए 25 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1999 में दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि राउंड अबाउट निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। यह याचिका चरणजीत कौर द्वारा 1991 में भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी।
याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि भूमि अधिग्रहण के लिए उन्हें कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया और जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, वह धार्मिक स्थल है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अधिसूचना का नोटिस समाचार पत्रों में दिया गया था और याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर आपत्ति नहीं उठाई। इसके अलावा, याचिका में भूमि के मुआवजे की स्पष्ट मांग न होने के कारण अदालत ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया।
दूसरी ओर, चंडीगढ़ में उग रहे भांग के पौधों को नष्ट करने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। हाईकोर्ट ने इन पौधों की व्यापक मौजूदगी और नशे में बदलने की समस्या पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि नशा समाज, विशेषकर युवाओं के लिए खतरा बनता जा रहा है, और इसके समाधान के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है।