सबूतों के अभाव में पत्नी और उसके पुरुष दोस्त बरी, 6 साल पुराने हत्या के मामले में आया फैसला
सबूतों के अभाव में चंडीगढ़ कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी
By: Khushi Aggarwal
On
2018 में हुए हत्या मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने सबूतों की कमी के चलते आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़: 6 साल पहले हुए पति की हत्या के मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में पत्नी और उसके पुरुष दोस्त को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपियों की पहचान सेक्टर-52 की निवासी सीमा, जो मृतक धर्मेंद्र की पत्नी है, और उसके दोस्त राम कुमार के रूप में की गई थी। अदालत ने उनके साथी ओंकार को भी दोषमुक्त कर दिया।
10 अप्रैल 2018 की सुबह सेक्टर-52 टिन कॉलोनी में एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी कि सड़क पर एक व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा है। मृतक धर्मेंद्र के नाक, मुंह और कान से खून बह रहा था और उसके गले और छाती पर चोट के निशान थे। पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर धर्मेंद्र की पत्नी सीमा, राम कुमार और ओंकार को गिरफ्तार किया था।
मामले के दौरान आरोपियों के वकील मंजीत सिंह ने अदालत में दलील दी कि गवाहों के बयानों में गंभीर मतभेद थे और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने गवाहों और सबूतों की कमी के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
पुलिस कार्रवाई
घटना के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सीमा और उसके पुरुष दोस्त राम कुमार पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही ओंकार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को अदालत ने निर्दोष करार दिया।
Edited By: Khushi Aggarwal