16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ड्रोन उड़ाया तो होगी फआईआर, वीवीआईपी सिक्योरिटी के चलने डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ ने दिया आदेश
वीवीआईपी मूवमेंट के चलते चंडीगढ़ को "नो फ्लाइंग जोन" घोषित किया गया
चंडीगढ़ में 16 से 18 अक्टूबर तक ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई।
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में 16 से 18 अक्टूबर के बीच वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाल के समय में आतंकवादी हमलों में ड्रोन के जरिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ने के कारण, वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र को "नो फ्लाइंग जोन" घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत उन्हें यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस आदेश के अनुसार, 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में किसी भी प्रकार का ड्रोन या यूएवी उड़ाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी कर्मियों और अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर सभी नागरिकों पर लागू होगा। आदेश 16 अक्टूबर 2024 को आधी रात से लागू हो जाएगा और 18 अक्टूबर 2024 की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
आदेश की आपातकालीन प्रकृति को देखते हुए इसे एकतरफा जारी किया गया है। यदि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वीवीआईपी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।