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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: किरायेदार को संपत्ति खाली करने का आदेश चुनौती नहीं दे सकता

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: किरायेदार को संपत्ति खाली करने का आदेश चुनौती नहीं दे सकता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता पर किरायेदार को संपत्ति खाली करने के आदेश पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।
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