पंजाब में पंचायत चुनाव की राह साफ, हाईकोर्ट ने याचिकाएं की रद्द
चंडीगढ़: पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 700 याचिकाओं की सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया है। साथ ही, लगभग 250 पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, 15 अक्टूबर को राज्य में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू होंगे।
पार्टी सिंबल पर नहीं होंगे चुनाव, फिर भी उठा विवाद
हालांकि इस बार पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी राजनीतिक दलों के बीच विवाद कम नहीं हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि उनके समर्थक उम्मीदवारों के नामांकन को जबरन रद्द किया गया है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्षी दल चुनाव में धक्का-मुक्की कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो चुकी है।
1.33 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान
पंजाब की 13,937 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। इन चुनावों में 1.33 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 96,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने चुनाव के दिन पूरे पंजाब में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की है।
कंट्रोल रूम स्थापित
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित एससीओ नंबर 49 में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से रात 9 बजे तक लोगों की शिकायतों का निपटारा करेगा। कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए 0172-2771326 पर कॉल की जा सकती है। साथ ही, आयोग की वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।