चंडीगढ़ में अवैध तंबाकू उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई

खुली सिगरेट और ई-सिगरेट जब्त, 15,000 रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़ में अवैध तंबाकू उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़ में तंबाकू नियंत्रण उल्लंघनों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी विभागों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें अवैध सिगरेट और ई-सिगरेट जब्त की गईं और जुर्माना लगाया गया।

चंडीगढ़, 9 अक्टूबर, 2024: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने चंडीगढ़ भर में तंबाकू नियंत्रण उल्लंघनों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान, चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के 28/1 में स्थित चौरसिया पान की दुकान पर संचालक श्री रामदास के पास सीओटीपीए 2003 के तहत आवश्यक धारा 6ए साइनेज के बिना खुली सिगरेट का स्टॉक पाया गया। इसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 800 रुपये मूल्य की खुली सिगरेट के चार पैकेट नष्ट कर दिए गए।

इसके अलावा, सेक्टर 18 के 29/1 में चौरसिया संस के संचालक अंकित चौरसिया के पास आयातित सिगरेट का स्टॉक मिला, जिसमें खरीद रिकॉर्ड नहीं था और आवश्यक धारा 6ए का साइनबोर्ड भी नहीं था। स्वास्थ्य विभाग ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। कुल मिलाकर, 11,500 रुपये मूल्य की आयातित सिगरेट के 35 पैकेट जब्त किए गए और 10,000 रुपये मूल्य की खुली सिगरेट के 50 पैकेट नष्ट कर दिए गए।

संयुक्त टीम ने अंकित चौरसिया की दुकान से 335 ई-सिगरेट (वेप्स) का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया, जिसका खुदरा मूल्य लगभग 10 लाख रुपये आंका गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 की धारा 4 और 5 के तहत प्रतिबंधित इन वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और PECA 2019 के तहत आगे की कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से सेक्टर-19 पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग और कानूनी माप विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल राशि लगभग 15,000 रुपये थी। इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग ने थोक बाजार में लगभग 11,500 रुपये मूल्य की अवैध आयातित सिगरेट जब्त की, जिन पर अनिवार्य 85% सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी नहीं पाई गई और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया गया।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शुरू की गई स्थायी टास्क फोर्स पहल के तहत इस प्रकार की छापेमारी जारी रहेगी। इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी), सीओटीपीए 2003, पीईसीए 2019 और तंबाकू सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही अवैध आयातित तंबाकू उत्पादों की बिक्री को सक्रिय रूप से रोकना है।

Edited By: Khushi Aggarwal

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