ऊना में धारा-163 लागू, दलित और सवर्ण संगठनों में विवाद के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई
प्रशासन ने दोनों समुदायों के बीच संभावित भिड़ंत को रोकने के लिए लिया सख्त निर्णय
ऊना जिले में दलित और सवर्ण संगठनों के बीच विवाद के चलते धारा-163 लागू, पुलिस बल की तैनाती और 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार को धारा-163 लागू की गई है। यह निर्णय दलित और सवर्ण संगठनों के बीच विवाद के बाद प्रशासन द्वारा लिया गया है। ऊना जिला प्रशासन के आदेशों में कहा गया है कि ऊना जिले के पंजाब एंट्री प्वाइंट के पास लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की आवश्यकता है और दोनों गुटों के बीच भिड़ंत की आशंका है। इसलिए, प्रशासन ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां धारा 163 लगाने का आदेश दिया है, जिसके तहत 5 से अधिक लोग एकसाथ एकत्र नहीं हो सकते हैं।
इस विवाद का आगाज सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डालने से हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सोमवार को, विवाद के बाद युवक की पिटाई की गई और उसे डीसी कार्यालय परिसर और बाजारों में अपमानित करते हुए घुमाया गया। इसी मामले को लेकर विभिन्न संगठनों, जैसे हिंदू एकता मंच और करणी सेना ने डीसी कार्यालय के बाहर हंगामा किया और आरोपी को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
डीसी जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ऊना उपमंडल में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई है। एमसी पार्क के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हिन्दू एकता मंच के अध्यक्ष चंदन शर्मा और पदाधिकारी राहुल मेनन ने कहा कि आरोपी युवक ने माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे प्रताड़ित किया गया, जिसे सहन नहीं किया जा सकता।