चंडीगढ़ में साइबर धोखाधड़ी का मामला
आरोपी ने फर्जी कॉल से 4.80 लाख रुपये ठगें
By: Rahul Tiwari
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चंडीगढ़: पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम ने लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में धारा 419, 420 और 120-बी के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले में दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान रवि कुमार पुत्र राजू राम, निवासी गांधी गली, रामजी चक, दीघा, पटना, बिहार और बलजोगेश्वर उर्फ जिम्मी पुत्र कुंदन लाल शर्मा, निवासी पटेल गली, रामजी चक, दीघा, जिला-पटना, बिहार के रूप में हुई है।
यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता को एक फोन कॉल प्राप्त हुआ। कॉल करने वाले ने खुद को "चीमा" बताते हुए कनाडा का निवासी बताया। उसने एक मनगढ़ंत घटना का वर्णन किया जिसमें उसने दावा किया कि उसे और उसके दोस्तों को कनाडाई व्यक्तियों द्वारा होटल में परेशान किया गया था। इस कथित विवाद के कारण एक कनाडाई नागरिक घायल हो गया और कॉल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, कॉल करने वाले ने कानूनी फीस और जमानत के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। धोखाधड़ी के इस प्रयास में शिकायतकर्ता ने दो बैंक खातों में कुल 4.80 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
इस मामले की जांच में पता चला कि आरोपियों ने पीड़ित को बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए भावनात्मक हेरफेर, प्रतिरूपण और संकट की झूठी कहानियों का उपयोग किया। रवि कुमार और बलजोगेश्वर ने धोखाधड़ी के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग किया, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया। इन दोनों आरोपियों ने धोखाधड़ी के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों तक पहुंच प्राप्त की थी।
Edited By: Rahul Tiwari
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