पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर रोक, पाकिस्तान से मंजूरी का इंतजार

24 कैदी सजा पूरी करने के बावजूद पंजाब की जेलों में बंद, केंद्र ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, पाकिस्तान से बातचीत जारी

पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर रोक, पाकिस्तान से मंजूरी का इंतजार

पंजाब की जेलों में सजा पूरी कर चुके 24 पाकिस्तानी कैदी पाकिस्तान से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि रिहाई पाकिस्तान की पहचान की पुष्टि पर निर्भर है और बातचीत जारी है।

पंजाब की जेलों में सजा पूरी कर चुके 24 पाकिस्तानी कैदी अब तक अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि इन कैदियों की रिहाई पाकिस्तान की मंजूरी पर निर्भर है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार से बातचीत जारी है। केंद्र ने कहा कि उनकी पहचान की पुष्टि के बाद ही इन्हें वापस उनके देश भेजा जा सकेगा।
 
सजा पूरी, फिर भी जेल में कैद
 
ये कैदी पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं और विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा भुगत चुके हैं। लेकिन उनकी रिहाई में देरी का कारण पाकिस्तान सरकार द्वारा इनकी पहचान की पुष्टि में हो रही देरी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ लगातार बातचीत हो रही है ताकि जल्द से जल्द इन्हें रिहा कर वापस भेजा जा सके।
 
हाईकोर्ट की नाराजगी
 
इस मामले पर हाईकोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार की धीमी प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि सजा पूरी करने के बाद भी कैदियों को जेल में रखना उनके मानवाधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सरकार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
 
केंद्र का जवाब
 
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि अदालत के आदेशों के तहत 6 पाकिस्तानी कैदियों को पहले ही रिहा कर दिया गया है, लेकिन बाकी 24 कैदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान से मंजूरी आवश्यक है। सरकार ने बताया कि सभी संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के बीच इस मामले पर सक्रिय विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही रिहाई की प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
 
केंद्र सरकार पर कोर्ट की सख्ती
 
हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सजा पूरी करने के बाद भी कैदियों को जेल में रखना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से मंजूरी मिलने में देरी होने पर भी सरकार को वैकल्पिक कदम उठाने चाहिए ताकि कैदियों को अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को प्राथमिकता के साथ निपटाए।
 
सजा पूरी होने के बाद भी जेल में
 
पंजाब की जेलों में बंद ये पाकिस्तानी कैदी विभिन्न अपराधों के आरोप में सजा काट चुके हैं। इनमें से कुछ कैदियों की सजा वर्षों पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान से उनकी पहचान की पुष्टि न होने के कारण इन्हें रिहा नहीं किया जा सका है। अब तक केवल 6 कैदियों को रिहा किया गया है, लेकिन 24 कैदी अब भी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।
 
अगली सुनवाई पर नजरें टिकीं
 
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले इस मामले में ठोस प्रगति की जाए। अदालत ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान से मंजूरी मिलने के बाद इन कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में और देरी होती है तो सरकार पर कोर्ट की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
Edited By: Khushi

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