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चंडीगढ़ दिनभर खास 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के अतिरिक्त रोड टैक्स वसूली के फैसले को खारिज किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के अतिरिक्त रोड टैक्स वसूली के फैसले को खारिज किया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले को अस्वीकार कर दिया, जिसमें वाहन की खरीद के बाद मूल्य वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त रोड टैक्स वसूला जा रहा था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोड टैक्स केवल वाहन की वास्तविक खरीद मूल्य पर ही लगाया जा सकता है, न कि पोर्टल पर बाद में अपडेट की गई कीमत पर। इस निर्णय से वाहन मालिकों को राहत मिली है, जिन्होंने कीमत में वृद्धि के कारण अधिक रोड टैक्स चुकाने की शिकायत की थी।
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