सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा करना “अराजकता पैदा करना” होगा.
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ”आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है.” याचिकाकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कि...