अमेजन पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, सेवा में कोताही के लिए 40 हजार लौटाने का आदेश
हैक मोबाइल बेचने पर अमेजन पर 18 हजार का जुर्माना और मुआवजे का आदेश
उपभोक्ता आयोग ने अमेजन को 40 हजार रुपए लौटाने और 18 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया।
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी पाया है। आयोग ने एक हैक मोबाइल फोन बेचने के मामले में कंपनी को 40 हजार 325 रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 10 हजार रुपए मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के लिए और 8 हजार रुपए मुकदमे की लागत के रूप में दिए जाएंगे।
शिकायतकर्ता समिता, जो चंडीगढ़ के सेक्टर-12 की निवासी हैं, ने अमेजन वेबसाइट से एक स्मार्टफोन खरीदा था। हैक डिवाइस के कारण उन्हें धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। सितंबर 2023 में धोखेबाजों ने उनके अमेजन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और ईमेल को हैक कर लिया, जिससे कई अनधिकृत लेन-देन हुए। समिता ने यह जानकारी अमेजन को दी, लेकिन कंपनी समय पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाई।
उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में कहा कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों को अपने कलेक्शन एजेंटों के माध्यम से उत्पाद की पूरी जांच करनी चाहिए। अमेजन की इस विफलता को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने यह आदेश दिया और कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा और सेवाओं की गारंटी दी जानी चाहिए।