चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कमरे के किराए में की बढ़ोतरी
नई दरें 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगी, पंजाब सरकार की घोषणा के अनुसार
By: Khushi Aggarwal
On
चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मेडिकल प्रतिपूर्ति योजना के तहत कमरे के किराए में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर 2023 से लागू होगी।
विनोद राणा, चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने सभी सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मेडिकल प्रतिपूर्ति योजना के तहत कमरे के किराए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा और पंजाब सरकार द्वारा इसी तरह की घोषणा के तहत लागू किया गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनाई पंजाब सरकार की दरें:
चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह फैसला पंजाब सरकार द्वारा जारी 22 दिसंबर 2023 के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इस फैसले के तहत, चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जिनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2022 या उससे पहले हुई थी, उनके कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति पंजाब सरकार के नियमों के तहत की जाएगी।
कमरे और आईसीयू की दरों में बढ़ोतरी:
इस नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमरे का किराया दिया जाएगा, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह दर 3,000 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। आईसीयू का किराया भी बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिदिन किया गया है, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह दर 4,000 रुपये प्रतिदिन होगी।
सीजीएचएस के निर्णय तक यह व्यवस्था जारी:
इससे पहले, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक भारत सरकार सीजीएचएस के तहत कोई नया निर्णय नहीं लेती। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार के निर्देशों के आधार पर इन दरों का पालन किया जाएगा।
सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश:
चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को इस नई व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, वित्त विभाग ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।
महालेखाकार और कोषागार अधिकारी को भी निर्देश:
चंडीगढ़ प्रशासन ने इस फैसले से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब और चंडीगढ़ के कोषागार अधिकारी को भी अवगत कराया है, ताकि वे इस फैसले के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें। साथ ही, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी को यह आदेश दिया गया है कि इसे चंडीगढ़ प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
Edited By: Khushi Aggarwal