16.90 लाख की धोखाधड़ी, जम्मू-कश्मीर के ठेकेदार पर केस दर्ज

प्याज आपूर्ति के पैसे न चुकाने पर ठेकेदार के खिलाफ मामला

16.90 लाख की धोखाधड़ी, जम्मू-कश्मीर के ठेकेदार पर केस दर्ज

चंडीगढ़ के व्यापारी ने ठेकेदार पर 16.90 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की।

चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़: सेक्टर 26 पुलिस ने विनोद कुमार, निवासी सेक्टर 26, चंडीगढ़ की शिकायत पर जम्मू-कश्मीर के ठेकेदार फारूक अहमद साहिद के खिलाफ 16.90 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस स्टेशन सेक्टर 26 में धारा 406, 420, और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि फारूक अहमद श्रीनगर के गुलाबपुरा महाराजपुरा, बटालू का निवासी है और आर्मी में प्याज सप्लाई के लिए अक्सर उनसे प्याज खरीदता था। कई बार प्याज की खरीदारी के बाद, फारूक ने विनोद को प्याज के भुगतान के लिए बिल्स दिए, लेकिन उसने अब तक 16,90,000 रुपये का भुगतान नहीं किया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई बार पैसे की मांग करने के बावजूद, फारूक ने फोन उठाना बंद कर दिया और भुगतान से बचता रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Khushi Aggarwal

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